जयपुर। राज्य सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को एक परिपत्र भेज उनके द्वारा की जाने वाली जन सुनवाई, दौरे एवं रात्रि विश्राम के बारे में दिशा निर्देश दिए हैं। परिपत्र के तहत जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि सभी जिला मुख्यालयों पर प्रत्येक कार्यदिवस को अपराह 2.30 बजे से 3.30 बजे का समय अनिवार्य रूप से जन सुनवाई के लिए निर्धारित रहेगा। जिस दिन वे जिला मुख्यालय पर उपस्थित हों, उस दिन अपरान्ह में 2.30 बजे से 3.30 बजे का समय जन सुनवाई हेतु आरक्षित रखें। परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं कि इस समय उपस्थित नही रहने की आमजन की शिकायत को गम्भीरता से लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यह समय खास तौर से इसलिए रखा गया है जिसमे सभी ग्रामीण भाई बहन अपने पत्र, ज्ञापन तथा शिकायती पत्र देकर उपलब्ध साधन से अपने अपने गांव समय पर जा सकें। इसी प्रकार परिपत्र में जिला कलेक्टर्स से अपेक्षा की गई है कि वे आगामी माह की 5 तारीख तक गत माह में किए गए भ्रमण एवं रात्रि विश्राम की सूचना नियमित रूप से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग को प्रेषित करें।