लाईसेंस निरस्त करने के निर्णय को बदलकर फ्रेन्डस मैडिकोज का लाईसेंस निलम्बित
7 Apr
2007

हनुमानगढ ७ अप्रैल । हनुमानगढ जंक्शन स्थित फे्रन्डस मेडिकोज के औषण्धि अनुज्ञा-पत्रा को निरस्त किए जाने के सहायक औषधि नियंत्राक हनुमानगढ के फैसले को बदलते हुए चिकित्सा विभाग जयपुर के अपीलीय अधिकारी, विशिष्ठ शासन सचिव ने अनुज्ञा-पत्रा को निरस्त करने के बजाये उसे निलम्बित करने के आदेश जारी किए है । उक्त फर्म का लाईसेंस अनुज्ञापन अधिकारी व सहायक औषधि नियंत्राक चुरू ने २ मार्च २००७ के आदेश के द्वारा निरस्त किया था । इस पर फर्म द्वारा की गई अपील पर अपीलीय अधिकारी ने लाईसेंस को निरस्त करने के बजाए इसे ८ अप्रैल से २२ अप्रैल तक की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया है । अपील के निर्णय में यह अंकित किया गया है कि फर्म के निरीक्षण के बाद सहायक औषधि नियंत्राक, हनुमानगढ को कारण बताओ नोटिस का फर्म द्वारा संतोष पूर्वक मय रिकॉर्ड के जबाब दिया गया । लेकिन अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्राक मुख्यालय चुरू कैम्प हनुमानगढ ने जवाब को असंतुष्ट मानते हुए विवादित आदेश जारी कर दिए । इस फर्म द्वारा विवादित आदेश में राहत दिलाने के लिए अपील की गई । इस पर १० मार्च २००७ को निरस्त किये गये लाईसेंस को बदलते हुए ८ अप्रैल से २२ अप्रैल तक की अवधि के लिए निलम्बित करने के आदेश जारी करते हुए सम्बन्धित संस्था को भी भविष्य में अनियमितताओं व नियमों की उल्लंघना पुनः न करने की चेतावनी दी गई है ।
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