बीकानेर, विद्यालयों में होने वाली आग की घटना को रोकनें के लिए शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी पोषाहार निर्माण करने वाली सरकारी विद्यालयों में अग्निशमन यंत्र लगेग। यह निर्देश शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कार्ट के आदेशों की कि्रयान्विति में जारी किए है। सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई की एक स्कूल में पोषाहार निर्माण के दौरान अग्निकाण्ड होने के बाद स्कूलों में अग्निशमन यंत्र लगाने के आदेश जारी किये थे। राजस्थान प्रारमिभक शिक्षा परिषद ने सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला अधिकारियों को अग्निशमन यंत्र विद्यालय विकास प्रबंध समिति एसडीएमसी के माध्यम से क्रय करने के निर्देश दिये है। परिषद के अनुसार एक यंत्र को अनुमानित लागत पन्द्रहा सौ रूपए तक दिया जाएगा।