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दीपावली पर्व की शुभकामनाए
8 Nov 2007

दीपावली पर्व को शान्तिपूर्वक मनाया जाये तथा किसी प्रकार की घटना से तुरन्त निपटने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री भवानी सिंह देथा ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है।


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श्रीगंगानगर, ८ नवम्बर/ दीपावली पर्व को शान्तिपूर्वक मनाया जाये तथा किसी प्रकार की घटना से तुरन्त निपटने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट श्री भवानी सिंह देथा ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये है।
आमजन की सुरक्षाः जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा पी.एम.ओ. को निर्देशित किया है कि दीपावली के पर्व पर आतिशबाजी के कारण कही भी आगजनी की घटना की संभावना रहती है। इस तरह की घटना से निपटने के लिये ८ से १० नवम्बर-०७ तक प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र रात्रि १२ बजे खुले रखेंगे तथा इसमें उच्चत्तर चिकित्सा ईकाईयां रात्रिकालीन समय में सेवाए जारी रखेंगे, जिससे कि किसी मानव नुकसान को प्रारम्भिक चिकित्सा तुरन्त मिल सके। मुख्य चिकित्सालयो के बर्न स्पेसलिस्ट को आवश्यक रूप से तैनात रखे।
कार्यपालक मजिस्ट्रेट - दीपावली के पर्व पर कानून व्यवस्था एवं जन शान्ति बनाये रखने के लिये तहसीलदार को ८ से १० नवम्बर-०७ तक कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। कानून व्यवस्था के लिये पुलिस अधीक्षक आवश्यक पुलिस जाप्ता लगाना सुनिश्चित करेंगे।
फायर बिग्रेडः नगर  के फायर आफीसर को निर्देशित किया है कि ८ से ९ नवम्बर-०७ तक शहर में सिटी कन्ट्रोल रूम, सुखाडिया सर्किल, चहल चौक तथा फायर बिग्रेड पर फायर बिग्रेड वाहन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। डिप्टी कमाण्डेड सिविल डिफेंस श्रीगंगानगर फायर बिग्रेड की गाडिया अपने कार्यालय में तैयार रखेंगे। आवश्कता पडने पर उपयोग में लायी जा सके। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी एक एम्बूलेंस मय डॉ० टीम ८ से ९ नवम्बर-०७ तक सिटी कन्ट्रोल रूम श्रीगंगानगर में उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करगे।
अप्रिय घटनाः जिला कलक्टर श्री भवानी सिंह देथा ने दीपावली के पर्व पर कानून व्यवस्था एवं जन शान्ति बनाये रखने एवं अप्रिय घटना होने से बचाव के लिये एक टीम का गठन किया गया है। टीम में नायब तहसीलदार, पुलिस का ए.एस.आई स्तर का अधिकारी, फायर ऑफीसर तथा नगर विकास न्यास के अभियन्ता को शामिल किया गया है। कोई भी दुकानदार बिना लाईसेंस के आतिशबाजी का विक्रय नही करेगा। विक्रय स्थल पर ४ बाल्टी मिट्टी, पानी का ड्रम, कम्बल की उचित व्यवस्था हो, जिससे अनहोनी घटना होने से निपटा जा सके। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर तुरन्त सिटी कन्ट्रोल, फायर बिग्रेड तथा पी.एम.ओ. को सूचित करे। कोई भी दुकानदार दुकान के बाहर पटाखे का विक्रय नही करेगा। दुकानदार धमाका, जेट, हवाई जहाज पटाखा इत्यादि का विक्रय नही करेगा।
प्रतिबन्धः माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के आदेश तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रलय भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार पटाखो को शौर मानक अभिनिर्धारित किया गया है। आदेशो की अनुपालना में जिला मजिस्ट्रेट श्री भवानी सिंह देथा ने आदेश जारी कर किसी भी प्रकार के पटाखो का प्रयोग रात्रि १० बजे से प्रातः ६ बजे तक के लिये प्रतिबन्धित किया है। शान्त क्षेत्र, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थाए, धार्मिक स्थलो से १०० मीटर की परिधि में पटाखो पर प्रतिबन्ध रहेगा।
लगातार धारा-१४४- जिला मजिस्ट्रेट श्री भवानी सिंह देथा ने दण्ड प्रर्किया संहिता १९७३ की धारा १४४ के अनतर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जन सुरक्षा, लोक शन्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये है। आदेशानुसार राह चलते व्यक्तियो पर किसी प्रकार का अग्निबाण, पटाखा/आतिशबाजी नही फेखी जायेगी, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति पर निशाना साधकर पटाखा नही छोडेगा एवं न ही किसी व्यक्ति पर पटाख उछालकर फेखंगा। जिले के पेट्रोल पम्प, गैस गोदामो के क्षेत्र से १०० मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति पटाखो का उपयोग नही करेगा। हवा में जाकर फटने वाले पटाखो का विक्रय दुकानदार नही करेगा और न ही कोई व्यक्ति इन्हे खरीदेगा व न चलायेगा। अन्तर्रास्ट्रीय सीमा से २ किलोमीटर की परिधि में कोई व्यक्ति सांय ७ बजे से प्रातः ६ बजे तक आतिशबाजी, पटाखो का उपयोग नही करेगा।
सतर्क रहने के निर्देश जिला मजिस्ट्रेट श्री भवानी सिंह देथा ने जिले के समस्त अतिरिक्त कलक्टर, उप जिला कलक्टर तथा तहसीलदारो को निर्देशित किया है कि दीपावली पर्व के मध्य नजर अपने-अपने क्षेत्र में यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति दुकानदार बिना लाईसेंस के पटाख्खे का विक्रय नही करेगा और न ही खुले स्थान पर पटाखो की बिक्री करेगा। पक्की तामीर शुदा दुकान के अन्दर ही पटाखो की बिक्री करे। पटाखे बिक्री वाले स्थानो का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन करे। नगर पालिका एवं राजस्व विभाग यह सुनिश्चित कर ले कि बिना अनुज्ञा पत्र के पटाखो की बिक्री नही हो।
अपीलः जिला मजिस्ट्रेट श्री भवानी सिंह देथा ने दीपावली के पर्व पर सुरक्षा की दृस्टि से समस्त नागरिको से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपने घरो की छतो पर खाली बोरी, कुडा तथा गैस सिलेण्डर आदि का संग्रहण नही करे। कोई भी व्यक्ति हवा में चलने वाली आतिशबाजी का उपयोग न करे। छोटे बच्चो को अकेले में पटाखे न चलाने दिये जाये तथा पटाखे चलाते समय अपने पास पानी, मिट्टी व कम्बल आदि रखे ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके।
दीपावली के पावन पर्व पर सूचना केन्द्र के अधिकारियो, कर्मचारियो की ओर से समस्त पत्रकार साथियो को ढेर सारी शुभकामनाए। यह पर्व आफ जीवन में नई रोशनी लेकर आवे ऐसी हमारी मंगल कामना है। आप व आफ परिवार में सदैव खुशियो की जगमगाहट रहे। पुनः शुभकामनाए।




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