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भूमि आवंटन के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित
10 Jan 2008

पीलीबंगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, 12 जनवरी तक जमा होंगे आवेदन पत्र


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हनुमानगढ , 10 जनवरी । पीलीबंगा तहसील क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की राजस्थान राजपत्र में  विज्ञापित  भूमि जिसकी सूची पीलीबंगा के उपखण्ड अधिकारी कार्यालस में उपलब्ध है, के आवंटन  के लिए पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं ।
भूमि आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवंटन योग्य भूमि का आवंटन विक्रय नियम 1975 के नियम 13 ए के तहत किया जाएगा। इसके  लिए पात्र व्यक्ति 12 जनवरी तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते है।
इच्छुक लोगों को आवेदन पत्र के साथ 500 रुपए जमा कराने होंगे। रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र में 500 रुपए का डिमाण्ड ड्राफ्ट उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ के पक्ष में एसबीबीजे, ब्रांच पीलीबंगा के नाम  का संलग्न करना आवश्यक होगा।  आवेदक का आवंटन नियम 1975 के नियम 13 ए (1) में वर्णित सद्भावी काश्तकार होना तथा राजस्थान में गत 2॰ वर्षो से निवास करना आवश्यक होगा। इसके लिए मूल निवास प्रमाण पत्र या अन्य उचित दस्तावेज भी पेश करना होगा। सद्भावी कृषक को तहसीलदार का प्रमाण पत्र, अपना पूर्ण पता व रजिस्ट्री के लिए आवश्यक डाक टिकट लगा हुआ खाली लिफाफा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
सार्वजनिक सूचना के अनुसार आवेदन कर्ता के स्वंय के भूमि का हिस्सा स्पष्ट हो तथा  पिता, दादा, ससुर, पति के धारित भूमि की तस्दीकशुदा प्रस्तुत करनी होगी, महिला आवेदक को अपने पिता, पति के व्यवसाय की जानकारी स्पष्ट रुप से प्रस्तुत करनी होगी, भूमि का आवंटन सीलिंग सीमा तक किया जाएगा।
 इसी प्रकार आवेदक को  आवेदन पत्र में  तहसील का नाम, चक नम्बर, तथा चाहा गया मुरब्बा, खसरा अंकित करना होगा ,एक आवेदन पत्र में एक मुरब्बा, खसरा ही अंकित किया जाएगा।  पात्र आवेदक को  आवंटन आदेश के समय आवंटित भूमि के मूल्य की बीस प्रतिशत राशि तुरन्त जमा करनी होगी एवं शेष राशि नियमानुसार समान किश्तों में जमा करानी होगी, पति-पत्नि का नाम तथा दोनो के पासपोर्ट साईज के दो फोटो प्रमाणित शुदा प्रस्तुत करने होंगे। 
इसके अलावा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही श्रेणी के आवेदकों के प्राप्त होने पर आवंटन उनके मध्य मुहरबन्द बोली द्वारा नीलामी से किया जाएगा।  मौके पर भूमि दिखाने  में विभाग सहयोग करेगा। भूमि की कीमत वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार देय होगी। सबूतों के अभाव में अपूर्ण प्रार्थना पत्रों के आवेदकों को सबूत पूर्ण करने के लिए कोई नोटिस नही दिया जाएगा। प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस सम्बन्ध में और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए पीलीबंगा उपखण्ड कार्यालय में सम्फ किया जा सकता है।




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