बांसवाडा,१० जुलाई / कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार बिल पारित करने के बजाय चैक पद्धति से भुगतान से होगा। जिला कोषाधिकारी शिवशंकर उपाध्याय ने बताया कि जिला कोषालय एवं उप कोषालयों से संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को मूल बिल पारित कर बिल बैक में भुगतान किया जा रहा है जो अब कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार अब जो बिल कोषालय में पारित होने भेजे जाएंगे उसे पारित करने के बाद बिल के स्थान पर अब कोषालय द्वारा चैक उपलब्ध करवाया जाएगा और उन चैकों को उपभोग करने वाले विभागों को बैक में चैक के माध्यम से ही भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पारित शुदा बिल कोषालय में सुरक्षित रहेंगे । जिला कोषाधिकारी उपाध्याय ने बताया कि समस्त आहरण वितरण अधिकारी कोषालय से चैक प्राप्त करने हेतु अधिकृत व्यक्ति को बिल ट्रांजिस्ट रजिस्टर के साथ चैक लेने हेतु पाबंद करें । उन्होंने बताया कि अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी को चैक उपलब्ध नहीं करवाए जाएंगे। इस सबंध में किसी प्रकार जानकारी जिला कोषालय से प्राप्त की जा सकेगी।