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| 28 August 2008 |
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जयपुर, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग मुकेश शर्मा ने हाल ही में किए गए वैट नियमों के संशोधन के क्रम में कर योग्य वस्तुओं का अन्तरराज्यीय व्यापार करने वाले पंजीकृत व्यवहारियों के लिये वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in से फार्म 47 ए/49ए डाउनलोड करने की प्रक्रिया के बारे में अधिसूचना जारी की है। विभाग की वेबसाइट के माध्यम से फार्म ४७ ए/४९ ए के लिये आवेदन करने के लिए व्यापारी नियमानुसार समयावधि में आवश्यक दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ अंतिम देय से पहले वाला रिटर्न जमा कराना सुनिश्चित किया जाना होगा। Trial Free Accounting Software
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