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जयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने निर्देश दिये हैं कि राज्य की किसी भी नगरपालिका अथवा पंचायतीराज संस्थान में चुनाव हेतु मतदान के उद्देश्य से अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक को फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। आयोग के सचिव आर.के. जैन ने बताया कि यदि कोई निर्वाचक अपना फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे अपने अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त राशन कार्ड, गरीबी रेखा से नीचे के फोटोयुक्त फेमिली कार्ड, फोटोयुक्त एन.आर. ई.जी.ए. (नरेगा) पारिवारिक नौकरी प्रमाण पत्र कार्ड, फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो युक्त पहचान पत्र, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण-पत्र, वृद्घावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश, जाति प्रमाण पत्र, आदि दस्तावेज जरूरी होंगे।
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