जयपुर। राज्य सरकार ने एक अधिसूसचना जारी कर राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम 2009 बनाए हैं। अधिसूचना के तहत प्रारम्भिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षा जैसे प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जाएगा, तथापि आश्रितों से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसा नहीं होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अहर्ताएं अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्घि अनुसात नहीं की जाएगी। ऐसी अहर्ताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्घियां अनुसात की जाएंगी, किन्तु किसी बकाया का संक्षय नहीं होगा। इसी प्रकार इन नियमों के उपबन्धों के अधीन नियुक्त विधवा को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट दी जाएगी। यह नियम तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।