दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सेना और वायुसेना में 50 से अधिक महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन (नियुक्ति) देने का आदेश दिया है। इन महिला अधिकारियों ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था।न्यायमूर्ति एस.के.कौल और न्यायमूर्ति एम.पी.गर्ग की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उन सभी सेवानिवृत्त हो चुकीं शार्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए, जिन्होंने इस संबंध में न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।इसके अलावा कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाली और इस दौरान सेवानिवृत्त होने वाली महिला अधिकारियों को बहाल किया जाए। वायुसेना ने कहा कि वह न्यायालय के फैसले का अध्ययन करेगी। स्थायी कमीशन के लिए लगभग 60 महिला अधिकारियों ने न्यायालय में याचिका दायर की थी। महिला अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है।