बीकानेर। भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई ने सोमवार को राष्ट्रपति के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपकर आयकर कानून की धारा 80-पी (4) को वापस लेने की मांग की है। भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष नंदकिशोर सोलंकी ने बताया कि पूर्व में सहकारी बैंकों को धारा 80-पी के तहत छूट प्रदत्त थी, मगर बजट में नई धारा 80-पी (4) के तहत यह छूट समाप्त कर दी गई है। जिससे सहकारी बैंकों का विकास अवरूद्ध हो गया है साथ ही रिजर्वफण्ड में भी वृद्धि नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि आयकर लगने से लगभग एक तिहाई लाभ कर के रूप में देना पड रहा है। जिसके परिणामस्वरूप सहकारी क्षेत्र पर एवं जमकर्ताओं पर विपरीत प्रभाव पड रहा है। इन सहकारी संस्थाओं के अधिकारी न्यूनतम लाभांश की अपेक्षा रखते है परन्तु कर भार बढने से बैंकों को काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। सोलंकी ने कहा कि सहकारी बैंक कमजोर एवं किसान वर्ग को स बल प्रदान करने वाली बैंक है इसलिए इसमें संशोधन कर आयकर कानून के तहत छूट बहाल की जानी चाहिए ताकि सहकारी बैंकों के पूंजीगत निर्माण की प्रक्रिया जो अवरूद्ध हो गई है वह पुनः चालू हो सकें। कलक्टर को ज्ञापन देने गए मण्डल में सांसद अर्जुनराम मेघवाल, विधायक गोपाल जोशी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सत्यप्रकाश आचार्य, कृषि उपज मण्डी समिति के उपाध्यक्ष मोहन सुराणा सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल थे।