धार्मिक आयोजन के कारण दोनों समुदायों में धारा प्रभावी रहेगी - भवानी सिंह देथा
14 Nov
2007
श्रीगंगानगर, १४ नवम्बर/ जिला मजिस्ट्रेट श्री भवानी सिंह देथा ने दण्ड प्रकि्रया संहिता १९७३ की धारा-१४४ के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये सादूलशहर तहसील के गांव बुधरवाली एवं इसके २ किलोमीटर की परिधि क्षेत्र में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किये गये है। बुधरवाली में डेरा सच्चा सौदा व सिख समुदाय के प्रस्तावित धार्मिक आयोजन के कारण दोनो समुदायो में तनाव को देखते हुये धारा-१४४ प्रभावी रहेगी।
आदेशानुसार किसी समुदाय द्वारा धार्मिक या अन्य स्थल पर सभा, लाउडस्पीकर का प्रयोग, धार्मिक आयेाजन इत्यादि कार्य उपखण्ड मजिस्ट्रेट से नियमानुसार अनुमति प्राप्त किये बिना नही किया जाये। किसी भी प्रकार से मार्ग को अवरूद्व करने पर पाबंदी रहेगी। किसी प्रकार का अग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, गन, तलवार, फरसा, घातक एवं धारदार हथियार, लाठिया आदि अपने घर से बाहर ले जाने एवं लेकर चलने पर पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा। कोई भी व्यक्ति उतेजनात्मक व भडकाउ भाषण नही देगा, जिससे आमजन व लोक शान्ति प्रभावित हो व किसी भी प्रकार की नारेबाजी नही करेगा। आदेशो की अवहेलना करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियो के विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानो के अनुसार दण्डनीय अपराध माना जायेगा। यह आदेश १५ नवम्बर-०७ को प्रातः ८ बजे से १९ नवम्बर-०७ को प्रातः ८ बजे तक जारी रहेंगे।
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