बीकानेर,१५ जून। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिखर अग्रवाल ने बीकानेर शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने और जन सुरक्षा के मध्यनजर यातायात को सुगम बनाने के लिए अलग-अलग आदेश जारी किये है। उन्होंने अपने आदेशों में कुछ स्थानों को नो-एन्ट्री घोषित किया है और कुछ घोषित ऑटो रिक्शा/टैक्सी जीप-कार के स्टेण्ड के स्थान पर नए स्टेण्ड स्थापित किये है।
अग्रवाल ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम १९८८ की धारा ११५ सहपठित,राजस्थान मोटर वाहन नियम १९९० के नियम ८.१ (पप ) के तहत बच्छासर गांव के पास स्थित तिराहे से करमीसर गांव मुरलीधर व्यास कॉलोनी होते हुए जैसलमेर मार्ग की तरफ के रास्ते को भारी मालयानों ,जिनका सकल यान भार १२००० किग्रा.से अधिक है,के आवागमन (आने-जाने दोनों) के लिए निषिद्ध (नो-एन्ट्री) किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट अग्रवाल ने बताया कि यातायात पुलिस एवं नगर परिषद बीकानेर के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा के बाद ऑटो रिक्शा/टैक्सी जीप-कार के घोषित स्टेण्ड्स के स्थानों में परिवर्तन किया है। पूर्व घोषित गोगागेट चौराहा टैक्सी स्टेण्ड के स्थान पर गोगागेट चौराहा से गंगाशहर की ओर किरण ट्रांसपोर्ट कंपनी के कार्यालय के पास स्थान और पी.बी.एम.बच्चा वार्ड के सामने के स्थान की एवेज में पी.बी.एम.अस्पताल के मुख्य द्वार के पास पडी खाली जमीन पर नया स्टेण्ड स्वीकृत किया गया है। साथ ही कलेक्ट्रेट के पीछे वाले गेट के सामने खाली पडे स्थान पर एक नया ऑटो रिक्शा/टैक्सी जीप-कार स्टेण्ड घोषित किया है,जिससे सूरसागर के पास वर्तमान में अवैध रूप से खडे होने वाले वाहन इस नये स्टेण्ड पर खडे हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि स्वीकृत रानीबाजार चौराहा,अम्बेडकर चौराहा तथा बडा बाजार घुमचक्कर स्थित ऑटो रिक्शा/टैक्सी जीप-कार के स्टेण्ड तुरन्त प्रभाव से हटाये गये है।
जिला कलक्टर शिखर अग्रवाल ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर सभी प्रकार के वाहनों के लिए पारकि्रग के लिए सुबह ९ बजे से रात्राी के ९ बजे तक के लिए निषिद्ध (नो- पारकि्रग ) व्यवस्था प्रस्तावित की है।
अग्रवाल ने बताया कि सट्टा बाजार से कोटगेट तक सडक के दोनो तरफ,कस्टम पोईन्ट से लालजी होटल तक सडक के दोनों तरफ,फड पोईन्ट से सादुल सिंह चौराहा (केईएमरोड) सडक के दोनो तरफ वाहन पारकि्रग प्रस्ताव घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि विकल्प के रूप में सट्टा बाजार से कोटगेट मार्ग तथा कस्टम पोईन्ट से लालजी होटल तक के मार्ग पर आने-जाने व्यक्तियों के वाहनों के लिए राजीव गांधी मार्ग तथा फड पोईंट से कस्टम पोईंट व फड पोईंट से सादुल सिंह चौराहा (केईएम रोड) तक के मार्गों पर आने-जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों के लिए रतन बिहारी पार्क में पारकि्रग व्यवस्था रहेगी।
जिला कलक्टर ने कहा है कि प्रस्ताव से संभावित रूप से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को यदि इन प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत करने हो तो वे ऐसे आपत्ति/सुझाव इस अधिसूचना के जारी होने के १५ दिवस की अवधि में कलक्टर कार्यालय में पेश कर सकते है। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार कर प्रस्तावित व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जायेगा।
बीकानेर शहर में अपनी मनमर्जी की गति से अब वाहन नहीं दौड सकेंगे। वाहन गति नियंत्राण को लेकर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शिखर अग्रवाल ने शुक्रवार को आदेश जारी किये है।
अग्रवाल ने यातायात के सुगम प्रवाह के नियंत्राण तथा जन सुरक्षा की दृष्टि से बीकानेर शहर एवं उसके आस-पास के मार्गों पर मोटर वाहनों की गति पर नियंत्राण को जरूरी माना है। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम १९८८ की धारा ११२ सहपठित,राजस्थान मोटर वाहन अधिनियम १९९० के नियम ८.१ (प) के तहत सभी भारी मोटर वाहन जिनका आर.डब्ल्यू. १२००० किग्रा से अधिक है अधिकतम गति सीमा निर्धारित की हैं।
अग्रवाल ने आदेश में बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग ११ पर भीमसेन चौधरी चौराहा से हल्दीराम प्याऊ जयपुर रोड वाया दीनदयाल उपाध्याय चौराहा,म्यूजियम चौराहा तथा सांगलपुरा पर ३० किलोमीटर प्रति घन्टा वाहनों की गति रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग १५ (श्रीगंगानगर रोड) पुलिस मोटर ड्राईविंग स्कूल से पंडित धर्म कांटा तक वाया कृषि मंडी,भीमसेन चौराहा,पुलिस लाईन चौराहा पर और राष्ट्रीय राजमार्ग ८९ जोधपुर रोड पर म्यूजियम चौराहा से भीनासर पेट्रोल पम्प वाया पी.बी.एम.हॉस्पिटल ,ब्रान्द्रा बास मोड,जैन स्कूल,हंसा गेस्ट हाऊस तथा भीनासर स्टेण्ड तक वाहनों की गति २० किमी प्रतिघन्टा निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार से नाल पुलिस चौकी से आगे मोड तक वाहनों की गति सीमा ४० किमी. प्रति घन्टा निर्धारित की गई है।