सिक्यूरिटी प्लेट रजिस्ट्रेशन स्कीम ठेका निरस्त
16 Jun
2009
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में “हाई सिक्यूरिटी प्लेट रजिस्ट्रेशन स्कीम” लागू करने के लिए एक निजी कंपनी का ठेका निरस्त करने संबंधी आदेश को रखा बहाल
नई दिल्ली, उच्चतम न्यायालय के अवकाश कालीन पीठ ने सोमवार को अपने एक फैसले में “हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्कीम” योजना की राजस्थान में क्रिंयाविती करने के लिए एक निजी कम्पनी को दिए गए ठेके को निरस्त करने संबंधी राजस्थान सरकार के आदेश को बहाल रखा है। उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।
राजस्थान सरकार ने वाहनों पर “उच्च सुरक्षा पंजियन प्लेट्स” लगाने के लिए एक निजी कांट्रेक्टर मैसर्स एस. यू. प्राईवेट लिमिटेड को गत वर्ष सितम्बर में काम का ठेका दिया था, लेकिन राजस्थान सरकार और कांट्रेक्टर के मध्य हुए ने अनुबंध में खामियों के चलते गत 6 मार्च 09 को यह अनुबंध-ठेका निरस्त कर दिया।
उच्च न्यायालय ने 29 मई को एक जनहित याचिका मनिंदरजीत सिंह बिट्टा विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य) के हवाले से राजस्थान सरकार को उक्त अनुबंध ठेके को क्रियांवित करने के आदेश दिए, जिसे राज्य सरकार की ओर से उच्चत्तम न्यायालय में चुनौती दी गई। इस चुनौती याचिका की उच्चतम न्यायालय की अवकाश कालीन पीठ में सोमवार को सुनवाई हुई। राज्य सरकार के पक्ष को सुनने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की क्रियांविती पर रोक लगा दी।
उच्चतम न्यायालय में राजस्थान की ओर से सीनियर एडवोकेट श्रीगोपाल सुब्रह्मण्यम और राजस्थान सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता डॉं. मनीष सिंघवी ने मामले की पैरवी की।
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