कनिष्ठ लिपिक के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित
17 Aug
2007
आवेदन पत्र शनिवार से प्राप्त होंगे जमा करने की अंतिम तिथि ७ सितम्बर
हनुमानगढ, १७ अगस्त। राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय मंत्रालयिक स्थापन्न नियम के तहत सीधी भर्ती द्वारा कनिष्ठ लिपिक (हिन्दी टाईपिस्ट) के चयन के लिए अंशदायी पेंशन योजना के अधीन निर्धारित प्रपत्र में पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है। कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी का चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा व हिन्दी टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के तहत हिन्दी व अंग्रजी भाषा की जॉच के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र १०० अंक का होगा । जिसमें न्यूनतम उत्तीर्णाक ४० प्रतिशत होंगे, परन्तु प्रत्येक प्रश्न पत्र में अभ्यर्थी को कम से कम ३० प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । इसके अलावा हिन्दी टंकण परीक्षा के तहत न्यूनतम २० शब्द प्रति मिनिट होना आवश्यक रखा गया है।
आवेदन पत्र शनिवार १८ अगस्त से जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय , हनुमानगढ से पांच रुपए नगद जमा करवाकर या दस रुपए का मनीआर्डर भेजकर भी प्राप्त किए जा सकते हैं । आवेदन पत्र ७ सितम्बर तक उक्त कार्यालय में जमा करवाए जा सकते है। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जाएगा।
अधिक संख्या में पहुंचे आवदेन पत्रों की छंटनी के पश्चात योग्य अभ्यर्थियों के रोल नम्बरों की सूची १५ सितम्बर तक उक्त कार्यालय के सूचना पट्ट में प्रदर्शित की जाएगी। इसके पश्चात आगामी ३० सितम्बर को प्रातः १० से १२ बजे अंग्रजी व दोपहर बाद ३ से ५ बजे के दौरान हिन्दी विषयों में लिखित परीक्षा होगी। उक्त परीक्षा का परिणाम २३ अक्टूबर को घोषित किया जाएगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में उर्त्तीण होंगे ,उनकी हिन्दी टंकण परीक्षा २५ नवम्बर को प्रातः ११ बजे ली जाएगी।
जिला एवं सेशन न्यायाधीश कार्यालय, हनुमानगढ से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में सात पदों में से ४ पद सामान्य वर्ग, एक पद अनुसूचित जाति एवं २ पद अनुसूचित जनजाति से भरे जाने है।
इसके लिए १ जनवरी २००८ को आवेदक की आयु १८ से ३३ वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति , अन्य पिछडा वर्ग,महिलाओं, केनिया,तंजानिया, युगाण्डा एवं जंजीबार से प्रत्यावर्तित होकर आए व्यक्तियों, विधवा, विवाह विच्छिन्न महिलाओं, राज्य सेवा मे कार्यरत कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके अलावा विधवा, विवाह विच्छिन्न महिलाओं में पुनर्विवाह नहीं करने वाली महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा नही होगी ।
आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ जन्मतिथि के प्रमाण पत्र के लिए सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा की अंकतालिका व प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, आयु सीमा में छूट के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक संस्थान जिसमें नियमित रुप से अंतिम शिक्षा ग्रहण की हो व संस्थान द्वारा प्रदत्त चरत्र प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र, दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो छः माह से अधिक पुराने न हो, विवाह पंजीयन या विवाह पंजीयन नही होने की दशा में शपथ पत्र, दो से अधिक बच्चे नहीं होने सम्बन्धि घोषणा पत्र, आवेदन पत्र के साथ हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो ,प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ ५ रुपए के डाक टिकट लगे अभ्यर्थी के पूर्ण पते सहित १० गुणा २४ से.मी आकार के दो लिफाफे तथा राज्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी को अपने विभागाध्यक्ष से स्वीकृति पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी ।
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