बीकानेर, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) ने जिले की सभी मान्यता प्राप्त, अनुदानप्राप्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों/सचिवों को आयकर अधिनियम की धारा 133(6) के तहत आयकर विभाग की ओर से वांछित जानकारी तीन दिवस में निर्धारित प्रपत्र में भिजवाने के निर्देश दिए है।
जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ने बताया कि आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 133(६) के तहत 14 जनवरी तक सूचना चाही गई थी। संस्था प्रधानों ने सोमवार तक सूचना नहीं भिजवाई है। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक शिक्षा) कार्यालय, बीकानेर से प्रपत्रा प्राप्त कर तीन दिवस में वांछित सूचना देने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि सूचना नहीं देने पर आयकर अधिनियम 272(ए)(2)(सी) के तहत 100 रुपये प्रति के हिसाब से पैनल्टी प्रतिदिन के हिसाब से संबंधित संस्थान को वहन करनी होगी।