आबियाना एवं बिजली के बिल माफ, भू-राजस्व स्थगित khabar Regional Hindi Regional News, Regional Latest News, Regional Hindi News, Regional English News, Business News">
ओलावृष्टि प्रभावित किसानों के लिए ग्यारह सूत्राी राहत पैकेज Regional Hindi News : khabarexpress.com : The news portal of North India
हनूमानगढ १९ मार्च। प्रदेश में पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तत्परता से मदद के लिए राज्य सरकार ने ग्यारह सूत्राी राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को जहां एक ओर फसल के नुकसान पर मुआवजा दिया जायेगा वहां दूसरी ओर जन एवं धन की हानि पर भी उचित सहायता दी जायेगी। जिला कलक्टर श्री टी.रविकान्त ने बताया कि राहत पैकेज के अनुसार ओलावृष्टि के कारण मृतकों के परिवारों को ५० हजार, गंभीर रूप से घायलों के परिवारों को २५ हजार एवं सामान्य घायलों के परिवारों को ५ हजार रुपये प्रति व्यक्ति अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इसके साथ ही पक्के मकानों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर १० हजार, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को २ हजार तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को ८०० रुपये प्रति मकान की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। इसी तरह कच्चे मकानों के पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाने पर ६ हजार, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए १ हजार २०० तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए ८०० रुपये की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। जिन लघु एवं सीमान्त कृषकों की फसल क्षति हुई है उनको सिंचित क्षेत्रा के लिए ढाई हजार रुपये प्रति हैक्टर एवं असिंचित क्षेत्रा के लिए एक हजार रुपये प्रति हैक्टर की दर से कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जायेगी। अन्य किसानों को भी लघु एवं सीमान्त कृषकों की भांति कृषि आदान अनुदान दिया जावेगा। ये कृषि आदान अनुदान २ हैक्टर तक ही देय होगा। ओलावृष्टि से प्रभावित ५० प्रतिशत से अधिक खराबा वाले काश्तकारेां का सिंचाई विभाग द्वारा लिया जाने वाला आबियाना शुल्क माफ किया जायेगा। जिन प्रभावित परिवारों के मकान पूर्ण रूप से नष्ट हो गये हैं उनको तुरन्त सहायता के रूप में २० रुपये प्रति वयस्क एवं १० रुपये प्रति बच्चे प्रतिदिन की दर से अन्य वैकल्पिक व्यवस्था होने तक नकद अनुग्रह सहायता व कपडों के लिए ५०० रुपये एवं बर्तनों के ५०० रुपये की राशि प्रति परिवार उपलब्ध कराई जायेगी। उन्होंने बताया कि पैकेज के अनुसार किसी काश्तकार द्वारा अपने स्वतंत्रा रूप से नोशनल शेयर के आधार पर या स्वतंत्रा रूप से धारित रकबा के अनुसार हो तो उसे लघु सीमान्त कृषक के अनुसार कृषि आदान अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। ओलावृष्टि से प्रभावित वे गांव जिनमें ५० प्रतिशत से अधिक फसल नुकसान हुआ है, उन क्षेत्राों को अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है तथा भू-राजस्व स्थगित कर दिया गया है। सहकारी अल्पकालीन ऋणों की वसूली स्थगित कर रिफेजिंग की जायेगी। जिन किसानों की फसलों में ५० प्रतिशत से अधिक खराबा हुआ है उनके दो माह के बिजली के बिल माफ किए जाएंगे । इसी प्रकार जिन परिवारों के ओलावृष्टि के कारण मकान ध्वस्त अथवा क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको राहत कार्यों के अन्तर्गत भवनों की मरम्मत और निर्माण कराया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत सामग्री मद में व्यय होने वाली समस्त राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी व समस्त श्रम राशि राहत मद से नकद में देय होगी।