बीकानेर, २० जुलाई। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की घोषणाओं के अनुसार बारानी क्षेत्र में अस्थाई काश्तकारों को पुख्ता आवंटन करने के लिए २६ जुलाई से एक अगस्त तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित के निर्देश उप निवेशन आयुक्त के.के.पाठक ने सहायक उप निवेशन आयुक्त कोलायत को दिए है। उन्होंने इस संबंध में जारी आदेश में बताया कि ग्राम कावनी, बदरासर, बीठनोक, रणधीसर आदि गांव जहां अस्थाई कृषि पट्टा धारकों की संख्या अधिक है वहां ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविर आयोजित कर ३० सितम्बर ०७ से पहले पुख्ता आवंटन करें जिससे काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिल सकें पाठक ने बताया कि राज्य सरकार ने ३० सितम्बर ०७ तक रियायती दरों पर पुख्ता आवंटन करने का निर्णय लिया है, जिसके अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं बी.पी.एल. परिवारों के अस्थाई आवंटियों को भूमि की कीमत का २५ प्रतिशत और सामान्य आवंटियों को ५० प्रतिशत की दर से पुख्ता आवंटन किया जाएगा। उन्हने बताया कि पूर्व में यह निर्देश दिए गये थे कि जो क्षेत्र चक स्कीम से बाहर रहेंगे उसी में पुख्ता आवंटन किया जाए लेकिन अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार जो क्षेत्र में वर्तमान में बारानी है और भविष्य में चक स्कीम में आएगा उनमें भी पुख्ता का आवंटन किया जाना है, क्योंकि यदि भविष्य में उक्त भूमि सिंचित होती है तो आवंटन नियम १९७५ के नियम १७(४) के अनुसार अंतरराशि वसूल की जा सकती है।