हनुमानगढ , २२ अप्रेल । भारतीय नागरिकों को विदेश प्रवास व यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेजो के अधिप्रमाणन करने के लिए गृह विभाग ने एक परिपत्रा जारी कर अधिप्रमाणन की नई व्यवस्था का निर्धारण किया है। जिला कलक्टर श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रा व विवाह प्रमाण पत्रा के अधिप्रमाणन के लिए शहरी क्षेत्रा में आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका एवं नगरनिगम तथा ग्रामीण क्षेत्रा के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिप्रमाणन अधिकारी बनाया गया है। इसी प्रकार विवाह से सम्बन्धित व जन्म- मृत्यु के शपथ पत्रा, मूल निवास प्रमाण पत्रा ,उत्तराधिकार व अनापत्ति प्रमाण पत्रा तथा बीमा के प्रार्थना पत्रा तथा पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अतिरिक्त जिला मजिस्टट, पुलिस द्वारा चरित्रा सत्यापन प्रमाण पत्रा के लिए जिला पुलिस अधीक्षक, राशन कार्ड के लिए शहरी क्षेत्रा म जिला रसद अधिकारी व ग्रामीण क्षेत्रा के लिए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अधिप्रमाणन अधिकारी बनाया गया है।