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आनन्द सिनेमा का अनुज्ञा पत्र निरस्त
26 Jul 2007

बकाया राजस्व नही जमा करवाने पर मैसर्स


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हनुमानगढ , २६ जुलाई। बकाया राजस्व नही जमा करवाने के कारण जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने एक आदेश जारी कर हनुमानगढ जंक्शन स्थित मैसर्स आनन्द सिनेमा का अनुज्ञा पत्र तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वाणिज्यिक कर विभाग ने उक्त सिनेमा की तरफ से २ लाख ४५ हजार रूपए की मांग बकाया होने के बारे में नवम्बर २००६ में सूचित किया था, साथ ही नागपुर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग के वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक ने भी नवम्बर २००६ में आनन्द सिनेमा की तरफ से राशि बकाया होने के बारे में अवगत कराया था । इस बारे में आनन्द सिनेमा को जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा २२ नवम्बर २००६ को बकाया राशि जमा करवाने के लिए पत्र दिया, लेकिन सिनेमा ने बकाया राशि जमा नही करवाते हुए अप्रेल २००७ में सिनेमा का अनुज्ञा पत्र आगामी तीन वर्षो के लिए नवीनीकरण के लिए प्रस्तुत किया। ऐसे में राजस्व बकाया होने के कारण राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) रूल्स १९५९ के तहत गत २७ जून को सिनेमा को नोटिस जारी कर ७ जुलाई तक पक्ष रखने व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। उक्त नोटिस की पालना में मैसर्स आनन्द सिनेमा की ओर से ९ जुलाई २००७ तक राशि जमा कराने का निवेदन किया गया। बावजूद इसके निर्धारित तिथि तक मैसर्स आनन्द सिनेमा द्वारा बकाया राशि जमा नही करवाई गई और न ही इस बारे में जिला मजिस्ट्रेट को कोई सूचना दी गई। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि मैसर्स आनन्द सिनेमा का उक्त कृत्य सिनेमा एक्ट की धारा (९) का खुला उल्लंघन है। इन्हीं कारणों से राजस्थान इन्टरटेनमेन्ट एडवरटाईजमेन्ट टेक्स एक्ट १९५७ के तहत बकाया राशि जमा नही करवाने की स्थिति में धारा (९) राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) एक्ट १९५२ में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट ने मैसर्स आनन्द सिनेमा हनुमानगढ जंक्शन के नाम से जारी अनुज्ञा पत्र को निरस्त कर दिया है। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से अन्यथा आदेश जारी नहीं होने तक सिनेमा में फिल्म प्रदर्शन बन्द रहेगा।




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