खान्दूकॉलोनी में उपभोक्ता प्रश्न मंच एवं प्रशिक्षण सम्पन्न
27 Dec
2007
द्विवेदी गुरुवार को खान्दूकालोनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में आयोजित उपभोक्ता प्रश्नमंच व प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
बांसवाडा, २७ दिसम्बर/ उपभोक्ता मामले विशेषज्ञ निरंजन द्विवेदी ने कहा है कि बाजार व्यवस्था में आम उपभोक्ता को भ्रमित करने के लिये बनाये गये वातावरण को देखते हुए उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिये ताकि शोषण की सम्भावनाओं से बचा जा सके। द्विवेदी गुरुवार को खान्दूकालोनी उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में आयोजित उपभोक्ता प्रश्नमंच व प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे।
रासेयो के विशेष शिविर में विभिन्न विषयों पर विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला के तहत उपभोक्ता संरक्षण पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए द्विवेदी ने कहा कि उपभोक्ताओं को कानून के तहत सुरक्षा, चयन, सूचना, सुनवाई, क्षतिपूर्ति एवं उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। इन अधिकारों का उपयोग कर बाजार व्यवस्था में उपभोक्ता को अपने हितों के संरक्षण के लिये सजग होना आवश्यक है। उन्होंने मिलावट, माप-तल, मानक चिह्न, भ्रामक विज्ञापन, गारन्टी-वारन्टी, बाजार में खरीदारी के दौरान बरती जाने वाली सजगता आदि की विस्तार से जानकारी देते हुए वस्तु-सेवा की खरीदारी के दौरान गुणवत्ता पर ध्यान देने का आग्रह किया।
द्विवेदी ने कहा कि विज्ञापनों के मायाजाल के अलावा ईनामी योजनाएं, सेल आदि के स्थान पर वस्तु-सेवा की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित करने से मूल्य के अनुरूप सेवा व वस्तु मिल सकती है। उन्होंने विभिन्न उपभोक्ता मंचों के महत्त्वपूर्ण फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ता मंचों के माध्यम से राहत की सम्भावना है, अतः समस्या की स्थिति में उपभोक्ता संरक्षण की न्यायिक व्यवस्था का उपयोग करें।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों की शंकाओं व प्रश्नों का समाधान करते हुए द्विवेदी ने समस्या की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी दी। कार्यक्रम का संयोजन रासेयो प्रभारी मोहनदास वैष्णव ने किया।
|