बारह अंक वाले सभी परिवार चयन के पात्र
29 Jun
2007
हनुमानगढ, २९ जून । ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने बी.पी.एल. सेंसस २००२ की अपील प्रकि्रया के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है कि १२ अंक प्राप्त करने वाले सभी परिवार चयन के पात्र होंगे । जिला कलेक्टर श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने बताया कि निर्देशानुसार अपील प्रकि्रया के दौरान सम्बन्धित ग्राम पंचायत या ग्राम में चयनित १३ अंक प्राप्त करने वाले किसी भी परिवार के अपात्र घोषित होने की स्थिति में अपील अधिकारी अपात्र घोषित होने वाले परिवारों की संख्या तक चयन के लिए पात्र घोषित कर सकता है । विभाग ने इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया है कि एक ही अंक प्राप्त करने वाले नये परिवारों की आंतरिक वरीयता का निर्धारण करने का अधिकार पूर्व की तरह ग्राम सभा का ही होगा ।
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