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आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नए दिशा निर्देश
29 Nov 2007

विकास विभाग ने एक परिपत्र जारी कर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण के लिए लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता की अदायगी के बारें में नए दिशा निर्देश जारी किए है।


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हनुमानगढ २९ नवम्बर। ग्रामीण विकास विभाग ने एक परिपत्र जारी कर इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण के लिए लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता की अदायगी के बारें में नए दिशा निर्देश जारी किए है। जिला कलक्टर श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने बताया कि इन निर्देर्शो से जहां एक तरफ लाभार्थी को मिलने वाली सहायता बिना विलम्ब के प्राप्त हो सकेगी बल्कि आवासों के निर्माण को गति मिलगी और दूसरी ओर लेखा संधारण की व्यवस्था एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार करने की व्यवस्था सरल एवं सुदृढ हो सकगी।  लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता की किश्तों में अदायगी में लगने वाले काफी समय को देखते हुए तथा योजना की भावना के अनुरूप तीव्र गति से आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने योजना के क्रियान्वयन एवं भुगतान की व्यवस्था को सरलीकृत किया गया है।
जिला कलक्टर ने बताया कि इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जिला परिषदों को दो किश्तों में धनराशि प्राप्त होती है, उसी अनुरुप जिला परिषद प्रथम किश्त की मरम्मत राशि ग्राम पंचायतों को तत्काल लक्ष्य के अनुसार हस्तान्तरित होगी और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर द्वितीय किश्त की समस्त राशि  भी हस्तान्तरित की जाएगी।
परिपत्र के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को वर्ष २००८-०९ में सहायता राशि को २ किश्तों में रेखांकित चैक द्वारा भुगतान किया जाएगा। जिसमें प्रथम किश्त के तहत ५० प्रतिशत एवं द्वितीय किशत के तहत ५० प्रतिशत राशि दी जाएगी।  लाभार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृति के साथ ही प्रथम किश्त की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।  इसी प्रकार द्वितीय या अंतिम किश्त का भुगतान लाभार्थी द्वारा  कार्य के छत डालने के स्तर तक निर्माण हो जाने की सूचना प्रस्तुत किए जाने तथा ग्राम पंचायत द्वारा समीक्षा एवं मूल्यंाकन समिति से सत्यापन कराने के बाद किया जाएगा।
 इसके अलावा लाभार्थी को द्वितीय किश्त प्राप्त करने के बाद एक माह में कार्य पूर्ण होने की सूचना भी आवश्यक रुप से देनी होगी जिसे सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर जिला परिषद को भेजना होगा। परिपत्र में लाभार्थियों को निर्धारित तिथि तक आवास पूर्ण करने पर किश्त का भुगतान रेखांकित चैक द्वारा एक सप्ताह में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है ताकि आवास का निर्माण पूर्ण करने में  विलम्ब नहीं हो।




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