बांसवाडा, जिले में सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी विभागों व संस्थाओं द्वारा अब किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन(टेण्डर) जारी होगा तो इसे समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए देने से पूर्व जिले की वेबसाईट www.banswara.nic.in पर देना जरूरी होगा। यह व्यवस्था अप्रेल २००८ के बाद अनिवार्य कर दी गई है।
इस बारे में ई-मित्रा सोसायटी के अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर भानुप्रकाष एटूरू ने सभी विभागों/संस्थाओं/स्वायत्त शासी संस्थाओं के लिए आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि जिले में अप्रेल, २००८ के बाद जिले में किसी भी विभाग/कार्यालय द्वारा कोई भी टेण्डर (विज्ञप्ति) जारी की जाएगी तो विज्ञप्ति की सूचना समाचार पत्रों में देने से पूर्व (जिस दिन टेण्डर/विज्ञप्ति जारी हो) जिले की वेबसाईट www.banswara.nic.inपर भी देना आवश्यक है। साथ ही टेण्डर से संबंधित प्रपत्र की सूचना (सोफ्ट कॉपी/हार्ड कॉपी) जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (नोडल अधिकारी) एनआईसी बाँसवाडा को उपलब्ध कराएं ।
इन विभागों के अधिकारियों से कहा गया है कि आपके विभाग/कार्यालय से कोई भी टेण्डर (विज्ञप्ति) आप द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से आमजन को उपलब्ध कराई जाती हैं तो उसमें यह भी लिखा जाए की इसकी सम्पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी जिले की वेबसाईट www.banswara.nic.in पर भी उपलब्ध है।
जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, बॉसवाडा को आदेशित किया गया है कि किसी भी विभाग/कार्यालय की कोई टेण्डर (विज्ञप्ति) समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हो और वेबसाईट पर इसकी सूचना उपलब्ध नही हैं, तो वे तत्काल जिला कलक्टर को इससे अवगत कराएंगे।
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