बांसवाडा, ३० जून/ ग्रामीण विकास विभाग राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट अन्तर्गत मस्टररोल के सत्यापन के लिये सहायक अभियंता स्तर के विभिन्न पन्द्रह दलों का गठन किया गया है जिसमें विकास अधिकारियों को शामिल किया गया है। जिला कलक्टर एवं रोजगार गारंटी योजना जिला कार्यक्रम समन्वयक विकास एस. भाले ने बताया कि उक्त अधिकारी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर योजना से सम्बन्धित सभी विभागों द्वारा पूर्ण या सम्पादित किये जा रहे कार्यो के मस्टररोल उपस्थित ग्रामवासियों के समक्ष पढकर सुनाएंगे और सत्यापन करेंगे कि मस्टररोल कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जारी किये गये हैं एवं क्रमांक मुद्रित है या नहीं और उसमें जॉब कार्ड संख्या अंकित है। मस्टररोल में अंकित उपस्थिति एवं राशि का मिलान जॉब कार्ड से हो रहा है, मस्टररोल में दर्ज कार्य दिवस, राशि, कार्य की मात्रा आदि के साथ ही उसका इन्द्राज माप पुस्तिका के साथ होना चाहिए और वास्तविक श्रमिक कार्य से हो रहा है। ये अधिकारीगण सत्यापन रिपोर्ट संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। सत्यापन के दौरान सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिति के आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। जिला कलक्टर ने कार्यक्रम अधिकारियों को इस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिये पंचायत क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर सूचना चस्पा कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चत करने के निर्देश दिये हैं साथ ही कार्यकारी विभागों को अपने सम्बन्धित कार्यो के मस्टररोल व माप पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रतियां ग्राम पंचायत में निर्धारित कार्यक्रम के पूर्व ही जमा करवाकर रसीद प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं।