तहसील मुख्यालयों पर विकलांग कल्याण शिविर ३ जुलाई से
30 Jun
2007
शिविरों के आयोजन में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता होगी, रोजगार पंजीयन शिविरों लगेंगे, वरिष्ठ नागरिकों के रोडवेज पास भी जारी होंगे
हनुमानगढ, ३० जून । जिले में जुलाई माह में विभिन्न पेंशन एवं विकलांग कल्याण योजनाओं के पात्र व्यक्तियों की पहचान करने के लिए आयोजित होने वाले विशेष शिविरों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभांवित करने के लिए जिला कलेक्टर श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील की है । जिला कलैक्ट्रेट सभागार में शनिवार को सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने इन शिविरों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए । जिले में जुलाई माह में सभी तहसील मुख्यालयों पर प्रस्तावित विकलांग कल्याण शिविरों के साथ रोजगार पंजीयन शिविरों का आयोजन तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रोडवेज पास जारी करने के कार्य भी किए जाऐंगे । उन्होंने इन शिविरों में वृद्धावस्था, विकलांग व विधवा पेंशन की स्वीकृति जारी करने एवं पात्र लोगों की पहचान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं । तहसीलवार विकलांग कल्याण शिविरों के आयोजन की रूपरेखा के अनुसार हनुमानगढ तहसील के लिए विकलांग कल्याण शिविर ३ जुलाई को पंचायत समिति, हनुमानगढ के कार्यालय में आयोजित होगा । इस शिविर के आयोजन में स्वयं सेवी संस्था सेवा विकलांग संस्थान हनुमानगढ जॅक्शन द्वारा सहयोग दिया जाएगा । नोहर में ५ जुलाई को पंचायत समिति कार्यालय में आयोजित होने वाले शिविर में विकलांग कल्याण समिति नोहर, ७ जुलाई को भादरा के पंचायत समिति कार्यालय में प्रस्तावित शिविर में विकलांग कल्याण समिति भादरा व जन चेतना मंच भादरा, रावतसर में १० जलाई को तहसील कार्यालय में लगने वाले शिविर में मदर टेरेसा सेवा संस्थान रावतसर , संगरिया में १२ जुलाई को उपखण्ड कार्यालय में प्रस्तावित शिविर के लिए समाज सुधार मंच संगरिया, टिब्बी में १७ जुलाई को लॉयन्स क्लब हॉल में होने वाले शिविर में लॉयन्स क्लब टिब्बी तथा पीलीबंगा में १९ जुलाई को अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित होने वाले विकलांग कल्याण शिविर में एकता मंच पीलीबंगा की सहभागिता होगी । इन शिविरों के आयोजन की व्यवस्था सम्बन्धित विकास अधिकारी व तहसीलदार द्वारा की जाएगी। शिविरों में समाज कल्याण विभाग को मौके पर सभी योजनााओं के आवेदन पत्र उपलब्ध करवाने, विकलांग छात्रवृति, विशेष छात्रवृति व मोबाईल कियोस्क आदि के आवेदन पत्र भरवाने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने, रोजगार विभाग को बेरोजगार व विकलांगों का पंजीयन करने ,रोडवेज को विकलांग व वरिष्ठ नागरिकों को पास जारी करने, राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम तथा जिला उद्योग केन्द्र को विकलांग के स्वरोजगार के आवेदन भरवाने तथा पंचायत समिति, नगरपालिका व कोष कार्यालय को मौके पर ही विकलांग पेंशन की स्वीकृति जारी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया गया है। इसके अलावा समस्त उपखण्ड अधिकारियों को अपने- अपने क्षेत्र में लगने वाले शिविरों की व्यवस्था, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक व माध्यमिक), डीपीईपी के जिला परियोजना समन्वयक, ब्लॉक प्रारम्कि शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधानों को विकलांग प्रमाण पत्र व विकलांग छात्रवृति के आवेदन के लिए समस्त विकलांग छात्रें को शिविर में भिजवाने के व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं । साथ ही जिला कोषाधिकारी को अपने अधीनस्थ उप कोषाधिकारियों को पी.पी.ओ. जारी करने के अधिकृत करने के लिए पाबंद किया गया है ।
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