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| 28 August 2008 |
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मिठाई विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को मिठाई के साथ डिब्बा तौलकर देना बाट माप मानक अधिनियम का उल्लंघन है। हनुमानगढ, ३० अक्टूबर। मिठाई विक्रेताओं द्वारा उपभोक्ताओं को मिठाई के साथ डिब्बा तौलकर देना बाट माप मानक अधिनियम का उल्लंघन है। उद्योग केन्द्र के सहायक नियन्त्रक, विधिक माप विज्ञान श्री पी.एन शर्मा ने बताया कि जो मिठाई विक्रेता मिठाई के साथ डिब्बा तोलकर बाट माप के नियमों का उल्लघन करते है व इस सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा शिकायत की जाती है तो उस विक्रेता के विरूद्ध बाट माप मानक अधिनियम १९८५ की धारा ३९ (२) के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि शिकायतों की सुनवाई के लिए जिला उद्योग केन्द्र में नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया गया है , यह नियन्त्रण कक्ष आगामी ३ नवम्बर से १४ नवम्बर तक प्रातः १० से सायं ६ बजे कार्यरत रहेगा। नियन्त्रण कक्ष के लिए जिला उद्योग अधिकारी कार्यालय सहायक श्री खेतू सिंह को प्रभारी लगाया है। नियन्त्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर २६०११४ रहेगा, जिस पर उपभोक्ताओ द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जा सकेगी । इस दौरान निरीक्षण विधि माप विज्ञान द्वारा बाजार में पेट्रोलिग भी की जायेगी। । यदि कोई विक्रेता ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। जिला उद्योग केन्द्र ने जिले के समस्त मिठाई विक्रेताओं को आगाह किया गया है कि दीपावली के त्यहार पर तथा इसके अलावा भी मिठाई के साथ डिब्बा तौलकर बाट व माप के नियमों का उल्लंघन नही करे और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करें।
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