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| 07 September 2008 |
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राजस्व विभाग ने एक परिपत्र जारी कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल स्त्रोत योजना से 3॰॰ मीटर की दूरी पर ही सिवायचक भूमि में कुएं खोदने एवं पम्प सैट लगाने के लिए भूमि आरक्षित करने का प्रावधान किया है। हनुमानगढ 30 नवम्बर। राजस्व विभाग ने एक परिपत्र जारी कर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पेयजल स्त्रोत योजना से 3॰॰ मीटर की दूरी पर ही सिवायचक भूमि में कुएं खोदने एवं पम्प सैट लगाने के लिए भूमि आरक्षित करने का प्रावधान किया है। जिला कलक्टर श्रीमती मुग्धा सिन्हा ने बताया कि परिपत्र के अनुसार कुएं खोदने एवं पम्प सैट लगाने के लिए जिला कलक्टर भूमि आरक्षित कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि राजस्थान भू-राजस्व सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं एवं पम्प लगाने के लिए भूमि का आवंटन नियम, 1979 के नियम 7(3) अनुसार ऐसे कुएं व पम्प सैटों का उपयोग केवल कृषि सिंचाई प्रयोजनार्थ ही किया जा सकेगा। यदि ऐसे कुएं और - पम्प सैटों का उपयोग वाणि*यक उद्देश्यों के लिए किया जाना पाया गया तो ऐसी स्थिति में राजस्थान भू -राजस्व सिंचाई प्रयोजनार्थ कुएं खोदने एवं पम्प लगाने के लिए भूमि का आवंटन नियम, 1979 का उल्लंघन होगा और ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर नियमों के अन्तर्गत नियम 7 के अनुसार जमीन का आवंटन रद्द कर सकेंगे।
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