बीकानेर। नगर विकास न्यास बीकानेर के सचिव हनुमानसिंह शेखावत को न्यायालय की अवमानना के लिए हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेन्द्र व्यास बनाम युआईटी बीकानेर मामालें में हाईकोर्ट ने न्यास सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया। इस मामाले में न्यास कर्मी राजेन्द्र व्यास का प्रमोशन ड्यू था लेकिन यूआईटी ने उन्हें जूनियर से भी जूनियर बना दिया। उन्होंने अपने वकील मुकेश व्यास के मार्फत जोधपुर हाईकोर्ट में मामला दायर किया जहां से हाईकोर्ट ने उनकी वरिष्ठता कायम रखने का आदेश दिया। 30 मार्च 2009 से यूआईटी ने राजेन्द्र व्यास को न्यायालय के आदेशों के बावजूद सीनियरटी नहीं दी और वेतन पुनः न्यायालय की शरण ली।
इस बीच यूआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन लगाई थी लेकिन वह खारिज हो गई।
राजेन्द्र व्यास की दलील पर राजस्थान हाईकोर्ट ने तत्कालीन यूआईटी सचिव के नाम अवमानना नोटिस जारी किया किंतु उनके स्थानांतरण के पश्चात अब वर्तमान सचिव को नोटिस पुनः जारी किए गए हैं।
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