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रावतसर उपखण्ड के नगरपालिका क्षेत्रा धारा 144 लागू
31 Oct 2006

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हनुमानगढ , ३१ अक्टूबर।  किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति द्वारा बुधवार एक नवम्बर को जिले के रावतसर उपखण्ड कार्यालय के समक्ष महापडाव व घेराव करने के आह्वान के मध्यनजर क्षेत्रा में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए रावतसर के उपखण्ड मजिट्रेट श्री किशनसिह वर्मा ने  दण्ड प्रक्रिया संहिता १९७३ की धारा में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड के नगरपालिका क्षेत्रा में मंगलवार  ३१ अक्टूबर शाम ६ बजे से ६ नवम्बर सांय तक घारा १४४ लागू कर दी है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने बताया कि ३० अक्टूबर को भी उक्त संघर्ष समिति ने उपखण्ड कार्यालय का घेराव व आग लगाने की चेतावनी के साथ उपखण्ड कार्यालय पर कब्जा करने का प्रयास किया था। जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बेरिकैटिंग तोड व पथराव कर शान्ति व्यवस्था को बिगाडने का प्रयास किया गया था।   ऐसे में लोक शान्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगरपालिका क्षेत्रा में धारा १४४ लागू कर दी गई है।

उन्होने बताया कि इस दौरान नगरपालिका क्षेत्रा रावतसर में ५ या ५ से अधिक व्यक्ति समूह बनाकर नही चल सकेंगे और न ही एकत्रिात होंगे। नगरपालिका क्षेत्रा रावतसर की सीमा में कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बनाकर किसी भी प्रकार का जुलूस नही निकालेंगे व न ही किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई भी व्यक्ति तेज धार वाले आग्नेय अस्त्रा जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, एमएल गन, बीएल गन तथा नुकीले  आयुद्ध जैसे फरसा व शेरपंजा आदि लेकर नही चल सकेंगा।  यह आदेश केन्द्रीय सुरक्षा बल , सनिक बलों , सीमा सुरक्षा बल व कर्त्तव्यरत अधिकारियों  व कर्मचारियों पर लागू नही होंगे।  इस दौरान कोई भी व्यक्ति सडक के आवागमन को स्वयं बैठकर, पत्थर या झाडी डालकर तथा  अन्य किसी प्रकार से बाधित नही कर सकेंगा।  किसी भी व्यक्ति को साम्प्रदायिक सद्भाव को दूषित करने व जनता में भडकाने वाला भाषण देने व नारे आदि लगाने की इजाजत नही होगी। न हीं कोई इस प्रकार के पम्पलेंट आदि  छपवाकर वितरित कर सकेगा।  किसी भी व्यक्ति को विस्फोटक, ज्वलनशील  या रासायनिक पदार्थ लेकर चलने की इजाजत नही दी जाएगी।  कोई भी व्यक्ति किसी को अपना कारोबार बंद करने के लिए बाध्य नही करेगा।

जिला कलक्टर श्री टी.रविकान्त ने बताया कि  क्षेत्रा की जनता , व्यापारी व गणमान्य नागरिक शान्ति चाहते है तथा  जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए  ही उक्त कदम उठाया गया हैं । जिला कलक्टर ने बताया कि  मंगलवार को  उपखण्ड कार्यालय में  आयोजित  रावतसर सरपंच यूनियन की बैठक में भी  गणमान्य जनप्रतिनिधियों ने  उन्हें  बताया कि  वे  शान्ति  में बाधा पहुंचाने वालों के खिलाफ है तथा सोमवार को  हुई घटना की  सबने  भर्त्सना की ।  उन्होंने बताया कि   आमजन के दैनिक जीवन म  बाधा पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही की जाएगी तथा  कानून  हाथ में लेने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा।  




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Pelagian Dictionary

उपखण्ड
नगरपालिका
क्षेत्रा
धारा 144
लागू


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