विक्रेता चाहे तो डिब्बे की कीमत ग्राहक से अलग से वसूल कर सकता है
31 Oct
2007
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री ओ.पी. गोस्वामी ने बताया कि उपभोक्ता संगठन भी समय-समय पर इसकी शिकायत करते रहते है।
श्रीगंगानगर, ३१ अक्टूबर/ दीपावली के पर्व पर मिठाईयो की भारी बिक्री होती है। मिठाई विक्रेता इस अवसर का लाभ उठाकर मिठाई के साथ डिब्बा भी तौल देते है, जो कि बाट व माप अधिनियम १९८५ की धारा ३९ (२) का उल्लंघन है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक श्री ओ.पी. गोस्वामी ने बताया कि उपभोक्ता संगठन भी समय-समय पर इसकी शिकायत करते रहते है। इसलिये सभी मिठाई विक्रेताओ से अपेक्षा की जाती है कि मिठाई को तौलते समय मिठाई का वजन व डिब्बे का वजन अलग-अलग होना चाहिये। ग्राहक द्वारा मांगे गये वजन के अनुरूप ही मिठाई का वजन होना चाहिये। विक्रेता चाहे तो डिब्बे की कीमत ग्राहक से अलग से वसूल कर सकता है, लेकिन किसी भी हालत में डिब्बे के वजन को मिठाई के वजन के साथ शामिल करके नही तौला जावें। मिठाई विक्रेताओं को यह निर्देश है कि वह अपनी दुकान पर ऐसी जगह पर जहां सहज दृष्टि जाती हो सुचना पट्ट बनावे, जिसमें मिठाई के साथ डिब्बा नही तौलने की सूचना अंकित हो, प्रदर्शित करे। जिसमें अलग-अलग मात्र के डिब्बो का वजन भी अंकित होना चाहिये। उक्त निर्देशो का उल्लंघन करने पर बाट व माप अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
उन्होने आम जनता से यह अपेक्षा की है कि उक्त नियमो का उल्लंघन करने वाले मिठाई विक्रेताओं की सूचना तुरन्त जिला उद्योग केन्द्र श्रीगंगानगर को देवे, जिला उद्योग केन्द्र में इसके लिये नियंत्रण कक्ष ३ नवम्बर-०७ से कार्य करना प्रारम्भ कर देगा, जो प्रातः १० बजे से सांय ६ बजे तक कार्य करेगा तथा १४ नवम्बर-०७ तक लगातार कार्य करेगा। इस दौरान निरीक्षक विधिक माप विज्ञान श्रीगंगानगर बाजार में नियमित गस्त करेंगे। नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नम्बर ०१५४-२४४०१६४ है।
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