बीकानेर, जिला कलक्टर डॉ पृथ्वीराज ने तीन विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को कर में अनुदान तथा पांच से अधिक औद्योगिक इकाइयों को विद्युत कर व मंडी शुल्क में छूट की स्वीकृति प्रदान की है। डॉ पृथ्वी ने विभिन्न इकाइयों को यह छूट राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2010 के तहत जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की बैठक में सोमवार को दी। उन्होंने बीकानेर के क्ले प्रोडेक्ट, सिपानी वूलन मिल्स तथा सेठिया स्वीट्स को उनके द्वारा भरे जाने कर तथा रोजगार देने के लिए क्रमशः 30 व 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की। बैठक में निर्णय लिया गया कि बीकानेर की पांच औद्योगिक इकाइयों को विद्युत कर व मंडी शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई। जिला कलक्टर ने जिला उद्योग के महाप्रबंधक को निर्देश दिए कि समिति के पास विचाराधीन शेष अन्य प्रकरणों की जांच आदि कर आगामी बैठक में रखा जाए। जिससे संबंधित फर्म को राज्य सरकार की मंशा के अनुसार छूट प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2010 आगामी 31 अक्टूबर 2012 तक प्रदेश में लागू की गई है। योजना का उद्घेश्य नये उद्यमों को प्रोत्साहन करने के लिए छूट प्रदान करना है। डॉ.पृथ्वी ने बताया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में भूमि रूपान्तरण, स्टॉम्प ड्यूटी, लैण्ड टैक्स, मनोरंजन कर, विद्युत कर व मंडी शुल्क पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत छूट दी जाती है। इसी तरह होटलों आदि पर लग्जरी शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है। |