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खाद्य सुरक्षा अधिनियम विषयक बैठक संपन्न
अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो: कलक्टर
डूंगरपुर, 29 सितंबर/जिला कलक्टर विक्रम सिंह ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली जावें। कलक्टर सिंह रविवार को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आगामी 2 अक्टूबर से प्रदेशभर में लागू करने के लिए आयोजित तैयारियों की विशेष बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुरूप 2 अक्टूबर को समस्त पंचायत समिति मुख्यालयों पर समारोहपूर्वक अधिनियम का औपचारिक शुभारंभ किया जाएगा और इसके तहत पंचायत समिति क्षेत्र के 50 पात्र परिवारों को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। उन्होंने समस्त उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों व विकास अधिकारियों को इन समारोहों के आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने तथा पात्र लोगों के चयन करते हुए सूची रसद विभागीय अधिकारियों को मुहैया करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने विकास अधिकारियों को पात्र लोगों की समारोहों में उपस्थिति सुनिश्चित कराने के साथ ही अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने वाले सूचना पट्टों को पंचायत समिति परिसर में स्थापित करवाने के निर्देश दिए। बैठक में कलक्टर ने जिला मुख्यालय पर अधिनियम के संबंध में नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के साथ ही रसद विभागीय अधिकारियों व थोक विक्रेताओं को खाद्यान्न की आपूर्ति और राशन टिकटों के वितरण की व्यवस्थाओं के संबंध में उचित तैयारियां करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला रसद अधिकारी सी.एल.वसीटा ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम प्रति परिवार, बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवार को 5 से कम यूनिट होने पर 25 किलोग्राम एवं 5 से अधिक यूनिट होने पर वास्तविक यूनिट के हिसाब से 5 किलोग्राम प्रति यूनिट की दर से 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अन्य पात्र परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति यूनिट के हिसाब से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस मौके पर अतिरिक्त कलक्टर के.सी. लखारा, उपखण्ड अधिकारी दीपेन्द्रसिंह राठौड़, वारसिंह व सत्यनारायण आचार्य सहित समस्त तहसीलदार, विकास अधिकारी, रसद विभागीय अधिकारी व खाद्यान्न थोक विक्रेता मौजूद थे।