Sunday, 10 December 2023

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सोशिय मीडिया पर भी रहेगी नजर

जिला चुनाव आयुक्त आरती ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों की दी जानकारी

बीकानेर, जिला निर्वाचन अधिकारी  आरती डोगरा ने कहा कि 16 वं लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। 
बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रा में आने वाले  8 विधानसभा क्षेत्रों में   कुल 15 लाख 76 हजार 04 मतदाता हैं,जिनमें 8 लाख 38 हजार 957 पुरूष व 7 लाख 37 हजार 47 महिला मतदाता हैं। उन्होंने बताया कि जिले के 25 मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था भी की जायेगी।
 
डोगरा गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में लोकसभा चुनाव 2014 की तैयारियों की मद्देनज़र प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने राज्य में गर्मी,आखातीज व परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर चुनाव कार्यक्रम तय किया है।  उन्होंने कहा कि बीकानेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रा में आठ विधानसभा क्षेत्रा हैं,जिसमें जिले केे सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रा तथा श्रीगंगानगर का अनूपगढ़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रा शामिल है।
Press Conference held at Collectorate Office
डोगरा ने बताया कि वेब कास्टिंग के तहत चयनित 25 मतदान केन्द्रों पर होने वाले मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया का सीधा प्रसारण होगा तथा निर्वाचन आयोग की वेब साइट पर भी इसे देखा जा सकेगा। उन्होंने बताया कि रविवार 9 मार्च को सभी मतदान केन्द्रों पर बी.एल.ओ.उपस्थित रहेंगे,जहां मतदाता वोटर लिस्ट में अपना नाम होने की पुष्टि कर सकंेगे। साथ ही मतदाता निर्वाचन विभाग की वेबसाईट पर अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा टॉल फ्री नम्बर 1950 पर भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। उन्होंने  कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है,तो वह फार्म नम्बर 6 भरकर दे सकता है। उन्होंने बताया कि यह पहला लोकसभा चुनाव होगा,जिसमें मतदाता वोटर स्लिप का उपयोग कर सकेगा। 
 
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना तथा प्रातः 6 बजे से पूर्व एवं रात्रि दस बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान नई कार्य निविदाएं एवं वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा सकंेगे। आपातकालीन स्थिति एवं आकस्मिक आपदा के समय निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही राहत कार्य किए जा सकेंगे। 
 
डोगरा ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी प्रत्याशी अथवा राजनैतिक दल सर्किट हाउस,डाक बंगला,धार्मिक स्थलों में चुनावी गतिविधियां संचालित नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दलों के वे विज्ञापन, जो टी.वी.चैनल्स,केबल नेटवर्क तथा ई-पेपर पर प्रसारित किए जाते हैं,की समीक्षा,संविक्षा एवं प्रमाणीकरण एम.सी.एम.सी.द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा। उन्होंने बताया कि एम.सी.एम.सी.द्वारा पेड न्यूज पर भी  कड़ी निगरानी रखी जायेगी। 
इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी के.एम.दूड़िया,अतिरिक्त जिला कलक्टर (नगर) दुर्गेश बिस्सा भी उपस्थित थे।  
 

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