जयपुर। केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा एक से लेकर आठवीं कक्षाओं के छात्र अब फेल नहीं होंगे। जो बच्चें एक कक्षा में दो बार फेल हो चुके है,उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाऐगा। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा के अधिकार कानून के महत्वपूर्ण फैसलो को लागू करते हुए यह निर्णय लिया है। शिक्षा के अधिकार कानून में दिए प्रावधान के अनुसार पहली से आठवीं तक के छात्र को फेल होने के कारण उसी कक्षा में नहीं रोकने का प्रावधान है। केवी के सभी स्कूलों में यह आदेश इसी सत्र से लागू हो गया है।
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