स्पेशल कोर्ट ने आज कसाब को सजा-ए-मौत सुनाई है। अदालत ने चार मामलों में उसे फांसी की सजा तथा अन्य पांच मामलों में उम्र कैद की सजा का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कसाब के सुधरने की कोई संभावना नहीं है। उसे कोई आतंकी बनाने नहीं ले गया था वह अपनी मर्जी से आतंकी बना था। रहम की कोई वजह नहीं दिखती। इससे पहले स्पेशल कोर्ट कसाब को सजा पर बहस हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद के जज एमएल तहलियानी ने कसाब को 166 लोगों की हत्या,...
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