बीकानेर राज्य सरकार ने स्वयं सेवी संगठन (एनजीओ) को महानरेगा में कार्यकारी एजेन्सी के रूप में कार्य करने का मौका तो दे दिया है, लेकिन उनको भी आसानी से काम नहीं मिलेगा। कार्यकारी एजेन्सी बनने से पहले उन्हें कई पात्रताएं एवं शर्तें पूरी करनी होगी। एनजीओ का चयन करने वाली जिला एवं राज्यस्तरीय चयन समिति पर निर्धारित नियमों की पालना कराने की जिम्मेदारी होगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के प्रमुख शासन सचिव सीएस राजन ने एनजीओ पर लागू होने वाले नियमों के बारे में जिला कलक्टरों को गाइडलाइन भेजी है। एनजीओ के लिए निर्धारित नियमों...
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