नगर पालिका चुनाव तक धारा 144 लागू

बीकानेर नगर पालिका नोखा, श्रीडूंगरगढ व देशनोक में आम चुनाव क   मध्य नजर  जिला मजिस्ट्रेट व जिला कलक्टर श्रेया गुहा ने धारा 144 दंड संहिता १९७३ का उपयोग करते हुए असामाजिक एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर जन भावना व लोक सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के आदेश जारी किये है।  आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति नोखा, श्रीडूंगरगढ एवं देशनोक नगर पालिका क्षेत्रा के किसी भी भाग में किसी भी प्रकार के आग्नेय अस्त्रा-शस्त्रा जैसे रिवाल्वर, पिस्तौल, बन्दूक, बी.एल.गन, एम.एल.गन, राइफल्स व धारदार हथियार जैसे तलवार, गंडासा, फरसा, चाकू, भाला, कृपाण, बर्छी अथवा लाठी आदि लेकर नहीं...

Read more...


News: Bikaner News