संविधान में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रुप में शामिल किए जाने के करीब आठ साल बाद अब केंद्र सरकार ने देश के 6-14 उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का रास्ता खोल दिया है। वर्ष 2002 में 86वें संशोधन में शिक्षा को मूलभूत अधिकार के रुप में शामिल किया गया था। जिसके बाद केंद्र सरकार ने पिछले साल देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य विधेयक पास किया था। जिसे आज से एक साथ पूरे देश में लागू कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने...
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