बीकानेर राज्य सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 3 के परिपेक्ष्य में राज्य में संचालित समस्त राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को समस्त प्रकार के शुल्कों से मुक्त रखने का नीतिगत निर्णय लिया गया है। यह जानकारी देते हुए प्रमुख शासन सचिव, स्कूल व संस्कृत शिक्षा अशोक सम्पतराम ने बताया कि इस नीतिगत निर्णय की पालना में कक्षा 1 से 8 तक राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समस्त प्रकार के शुल्क जिनमें छात्र निधि कोष एवं विद्यालय कोष भी सम्मिलित है, को माफ करने के आदेश जारी किये...
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