बाल विवाह में महिलाओं के लिये सजा नहीं

बीकानेर महिलाएं यदि बाल विवाह करवाने की दोषी पाई जाएं तो उन्हें कोई सजा नहीं होगी। ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम २००६‘ में पुरूषों के लिए ही दो साल के कारावास की सजा का प्रावधान है लेकिन महिलाओं के लिए नहीं। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती बीना काक की ओर से सरपंचों को भेजे पत्र में अधिनियम की विभिन्न धाराओं का उल्लेख करते हुए महिलाओं को सजा का प्रावधान नहीं होने को भी रेखांकित किया गया है।
यह लिखा है अधिनियम में
पत्र के अनुसार अधिनियम के...

Read more...


News: Bikaner News


Post a Comment

Previous Post Next Post