बीकानेर अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 194॰ एवं इससे सम्बद्घ नियमावली के नियम एवं लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर दो दवाइयों की दुकानों का लाइसेंस निरस्त किए है। अनुज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक हीरालाल बंसल ने बताया कि छतरगढ के श्रीराम मेडिकोज व श्यामा मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर नापासर का औषधि अनुज्ञापन निरस्त किया है।
News: Bikaner News