बीकानेर चिकित्सा निदेशालय से आए आदेशों के बाद पोषाहार वितरण करने वाले सभी सहायता समूहों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) प्राप्त करना होगा। बिना लाइसेंस पोषाहार वितरित करने वाले सहायता समूहों पर भी कार्रवाई होगी।गौरतलब है कि आंगनबाडी केन्द्रों पर 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती और धात्री महिलाओं को स्थानीय स्तर पर पोषाहार व नाश्ता दिया जाता है। महिला स्वयं सहायता समूह, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियां व मातृ समितियां खाद्य पदार्थ का ऋय-विऋय करती हैं।निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा की ओर से जारी आदेश के अनुसार पोषाहार में खाद्य...
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