शहरी क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा तय
बीकानेर 9 जुलाई । बीकानेर शहर में तेज गति से वाहन दौडऩा आसान नहीं होगा। जिला मजिस्ट्रेट ने शहरी क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा निर्धारित कर दी है।
यह अधिसूचना तीन जुलाई-15 को ही जारी की गई है। यातायात प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि शहर में यातायात का दबाब बढ़ रहा है।
यातायात के सुगम प्रवाह एवं सुरक्षा की दृष्टि से शहर के मार्गों पर मोटर-वाहनों की गति को नियंत्रित करना जरूरी हो गया था। जिला कलक्टर पूनम ने 3 जुलाई को शहर के विभिन्न मार्गों पर वाहनों की गति सीमा तय कर दी है।
इन क्षेत्रों में यातायात शाखा की इंटरसेप्टर गाड़ी गश्त पर रहेंगी। इंटर सेप्टर गाड़ी में एक गन मशीन लगी हुई है, जिससे 100 मीटर की दूरी से ही वाहन की गति पता चल जाएगी अगर वाहन निर्धारित सीमा से तेज हुआ तो उसका निर्धारित जुर्माना लगाया जाएगा।
यह व्यवस्था शहरभर में लागू कर दी गई है। पहले दिन तेज गति के 3 चालान काटे जबकि कइयों से समझाइश की। शहर के परकोटे के भीतर (कोटगेट के अंदर) संपूर्ण पुराना गहन रिहायशी क्षेत्र, नत्थूसर गेट से शीतला गेट, जनता प्याऊ, सुथारों की गवाड़, सर्वोदय बस्ती, गोपेश्वर बस्ती, गंगाशहर व भीनासर क्षेत्र में वाहन चालक अधिकतम 25 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से वाहन चला सकेंगे।
मुख्य मार्ग व कॉलोनियां, महात्मा गांधी रोड़, रेलवे स्टेशन रोड़, अम्बेडकर सर्किल से रानीबाजार ओवरब्रिज होते हुए गोगागेट से कोचर सर्किल तक। आंबेडकर सर्किल पीबीएम अस्पताल रोड़, मेजर पूर्णसिंह सर्किल, म्यूजियम तिराहा, पब्लिक पार्क क्षेत्र, जूनागढ़ के सामने से कीर्तिस्तंभ होते हुए भीनसेन सर्किल, चौखूंटी रोड़, पवनपुरी, जयनारायण व्यास कॉलोनी, करणीनगर, समतानगर का क्षेत्र, भुट्टों का बास, रामपुरा बस्ती, मुक्ताप्रसाद नगर, मुरलीधर व्यास नगर का संपूर्ण क्षेत्र में वाहन चालक 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से वाहन चला सकेंगे। संपूर्ण नगर निगम क्षेत्र तथा नोखा रोड़, जैसलमेर रोड़ व श्रीगंगानगर रोड़ पर वाहन चालक 45 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से वाहन चला सकेंगे।
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