बीकानेर, 4 सितम्बर। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2015-16 हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र आक्षेप पूर्ति कर शिक्षण संस्थाओं को अग्रेषित करने एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेपित आवेदन पत्रों को स्वीकृतिकर्ता अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए अंतिम तिथि 15 सितम्बर 2017 निर्धारित की गयी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक लीलाधर पंवार ने बताया कि शैक्षणिक वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग (केवल राजकीय शिक्षण संस्थान के लिए), मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के राज्य की राजकीय, निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित, अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा विभागीय वेबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये गये थे।
उन्होंने बताया कि इनमें से कुछ आवेदन पत्रों में आंशिक कमियां होने की वजह से स्वीकृतकर्ता अधिकारी एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा आक्षेपित किया गया था, जिनकी आक्षेप पूर्ति के उपरान्त संबंधित विद्यार्थी अथवा संबंधित शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वीकृृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन पत्र अग्रेषित किया जाना था। अभी तक कुछ विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आक्षेपित आवेदन पत्रों को अग्रेषित नहीं किया गया है, अतः ऎसे प्रकरणों में संबंधित विद्यार्थियों एवं शिक्षण संस्थाओं को आक्षेप पूर्ति के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को 15 सितम्बर तक ऑनलाईन अग्रेषित करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया गया है।
नियत तिथि तक विद्यार्थी द्वारा संबंधित शिक्षण संस्थान को एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रपोजल लॉक कर ‘सेंड प्रपोजल’ के माध्यम से लॉक कर आक्षेपित आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारी को ऑनलाईन अग्रेषित नहीं करने की स्थिति में छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को स्थाई निरस्त कर दिया जावेगा एवं पोर्टल का लिंक निष्कि्रय कर दिया जायेगा, जिसका समस्त दायित्व स्वयं विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान का होगा।